* मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए ‘पंजाब कस्टम मिलिंग पॉलिसी’, ‘अनाज ढुलाई नीति 2027’ और ‘अनाज लेबर एवं कार्टेज नीति 2027’ को हरी झंडी दी
* इस कदम का उद्देश्य खरीफ मंडीकरण सीजन 2026-27 के दौरान धान की निर्बाध एवं सुचारू खरीद और लिफ्टिंग सुनिश्चित करना है
* पंजाब लोक सेवा आयोग (ग्रुप ‘ए’) सेवा नियम, 2012 में संशोधन को मंजूरी
* कैबिनेट द्वारा सब-डिविजनल अस्पताल, चमकौर साहिब में 33 पदों को सर्जित करने की स्वीकृति
* कैबिनेट ने 138 नए पदों के सृजन और 80 रिक्त पदों को भरने की भी दी मंजूरी
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने आज आगामी खरीफ मंडीकरण सीजन (के.एम.एस.) 2026-27 के दौरान धान की निर्बाध एवं सुचारू खरीद और ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए तीन महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी दी है। इसके अलावा पंजाब लोक सेवा आयोग (ग्रुप ‘ए’) सेवा नियम, 2012 में संशोधन, सब-डिविजनल अस्पताल, चमकौर साहिब में 33 पदों को सर्जित करने, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 138 नए पदों के सृजन और 80 रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति भी दी गई है।
यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।
पंजाब कस्टम मिलिंग, अनाज ढुलाई और लेबर एवं कार्टेज नीतियों को मंजूरी
इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि आगामी खरीफ मंडीकरण सीजन 2026-27 के दौरान धान की सुचारू और बिना किसी कठिनाई के खरीद सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने ‘पंजाब कस्टम मिलिंग पॉलिसी फॉर खरीफ 2026-27’, ‘पंजाब फूडग्रेन्स ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी 2027’ और ‘पंजाब फूडग्रेन्स लेबर एंड कार्टेज पॉलिसी 2027’ को सहमति दे दी है।
मंत्रिमंडल ने आगामी खरीद सीजन के दौरान किसानों के एक-एक दाने के लिफ्टिंग के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। कैबिनेट ने धान के आगामी खरीद सीजन के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को नीतियों के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने का अधिकार भी दिया।
पंजाब लोक सेवा आयोग नियमों में संशोधन को मंजूरी
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने पंजाब लोक सेवा आयोग (ग्रुप ‘ए’) सेवा नियम, 2012 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे पंजाब लोक सेवा आयोग में निजी सहायक से निजी सचिव के रूप में पदोन्नति के लिए प्रावधान शामिल करने संबंधी अधिसूचना जारी करने का रास्ता साफ हो गया है।
सब-डिविजनल अस्पताल, चमकौर साहिब में 33 पदों को बहाल करने की मंजूरी
चमकौर साहिब और इसके आस-पास के इलाकों के लोगों को बेहतर और उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने सब-डिविजनल अस्पताल, चमकौर साहिब में नव सृजित 33 पदों को सर्जित करने की स्वीकृति दे दी है।
इस सब-डिविजनल अस्पताल को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से अपग्रेड किया गया था। इन पदों में मेडिकल ऑफिसर (मेडिसिन), मेडिकल ऑफिसर (ऑर्थोपेडिक्स), मेडिकल ऑफिसर (एनेस्थीसिया), मेडिकल ऑफिसर (पैथोलॉजी), मेडिकल ऑफिसर (नेत्र रोग विशेषज्ञ), मेडिकल ऑफिसर (रेडियोलॉजी), एम.बी.बी.एस. जनरल, नर्सिंग सिस्टर, सीनियर असिस्टेंट/अकाउंटेंट, स्टाफ नर्स, ओ.टी.ए., ड्राइवर और क्लर्क आदि शामिल हैं।
कैबिनेट द्वारा 138 पदों के सृजन और 80 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी
कैबिनेट ने सिविल सर्जन कार्यालय, मालेरकोटला के लिए विभिन्न कैडरों के 19 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है ताकि जिले के निवासियों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ सरकारी कामकाज को सुचारू रूप से चलाया जा सके।
एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने लोगों को व्यापक और अधिक उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सब-डिविजनल अस्पताल, धूरी और वहां नवनिर्मित एम.सी.एच. सेंटर में विभिन्न कैडरों के 119 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल ऑफिसर (डेंटल) के 80 रिक्त पदों को भरने के लिए भी अपनी सहमति दे दी है। इनमें से 53 पदों को रिक्त हुए एक वर्ष से अधिक, जबकि 27 पदों को एक वर्ष से कम समय हो गया है।



























