Mohali School Student Safety New Rules : मोहाली ज़िला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और कड़ा फ़ैसला लिया है। डिप्टी कमिश्नर ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को साफ़ निर्देश दिए हैं कि अगर कोई छात्र ऑटो, ई-रिक्शा या किसी दूसरे छोटे कमर्शियल वाहन से आता-जाता है, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना स्कूल की ज़िम्मेदारी होगी। अगर ओवरलोडिंग पाई जाती है या कोई दुर्घटना होती है, तो इसके लिए स्कूल ज़िम्मेदार होगा।
छात्र के साथ हुई घटना के लिए स्कूल ज़िम्मेदार
जानकारी के मुताबिक, यह फ़ैसला डिप्टी कमिश्नर, RTO और ज़िला शिक्षा अधिकारी की एक संयुक्त बैठक में लिया गया है। बैठक में लिए गए फ़ैसले के अनुसार, अब स्कूलों में ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए स्कूल प्रशासन ज़िम्मेदार होगा। साथ ही, अगर बच्चों को लाने-ले जाने के दौरान कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, तो उसके लिए भी स्कूल पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा।
मोहाली के ज़िला शिक्षा अधिकारी ने बैठक में लिए गए सख़्त फ़ैसले के बारे में एक पत्र भी जारी किया है। इस फ़ैसले के तहत बच्चों को क्षमता से ज़्यादा भरकर ले जाने वाली गाड़ियों पर भी रोक लगा दी गई है।
ध्यान देने वाली बात है कि स्कूलों में बड़ी संख्या में बच्चे ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा से आते हैं। अक्सर इन गाड़ियों में क्षमता से ज़्यादा बच्चे भरे होते हैं, जिससे दुर्घटना का ख़तरा बढ़ जाता है। इसे देखते हुए ज़िला प्रशासन ने सभी स्कूलों को सख़्त निर्देश जारी किए हैं।


















