एक्टर इमरान खान ने ‘SIR’ विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए बिना शर्त बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने माफी मांग ली है।उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा है कि वे भविष्य में इस तरह के किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट इमरान को मिलने लीव इंडिया नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
बेंच ने ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ़ इंडिया (OCI) कार्ड होने के बावजूद प्रोटेस्ट में उनके शामिल होने पर कड़ी टिप्पणी की थी और बिना शर्त माफी और अंडरटेकिंग देने का आदेश दिया था।
बता दे कि इमरान खान ने 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। चूंकि वह विदेशी नागरिक हैं, इसलिए भारत में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें नियमों के तहत देश छोड़ने का नोटिस जारी किया गया।
इमरान खान को ‘लीव इंडिया’ केस में बड़ी राहत मिली
इमरान को बड़ी राहत देते हुए, कोर्ट ने बार एंड बेंच के अनुसार, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) द्वारा जारी लीव इंडिया नोटिस के खिलाफ उन्हें दी गई सुरक्षा बढ़ा दी है। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। तब तक उनके खिलाफ जारी ‘लीव इंडिया’ (भारत छोड़ो) नोटिस पर रोक रहेगी।
यह डेवलपमेंट तब हुआ जब कोर्ट ने इमरान खान के प्रोटेस्ट में शामिल होने पर सवाल उठाया और कहा कि OCI कार्ड होल्डर्स को ऐसे प्रदर्शनों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। बेंच ने इस बात पर भी ज़ोर दिया था कि एक्टर की कोई भी माफ़ी बिना शर्त होनी चाहिए।
बता दे कि एक्टर इमरान खान 42 साल से भारत में रह रहे हैं लेकिन उनके पास अमेरिका की नागरिकता है। इमरान का जन्म अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हुआ था। ऐसे में उनके पास जन्म से ही अमेरिकी नागरिकता और अमेरिकी पासपोर्ट है।
इमरान भारत में रहने के लिए और काम करने के लिए ‘ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया’ (OCI) कार्ड का उपयोग करते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया’ (OCI) कार्ड, उन्हें भारत में रहने और काम करने की अनुमति देता है। हाल ही में हुए विवाद के बाद, अक्टूबर 2026 में उनकी नागरिकता की स्थिति चर्चा का विषय बन गई। इमरान 2006 से OCI कार्ड होल्डर हैं।


























