केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अक्टूबर महीने के दौरान औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 166 दर्ज किया गया, जो पिछले आठ वर्षों में इस महीने का सबसे निचला स्तर है। मंत्रालय के अनुसार, अक्टूबर महीने का औसत AQI 2025 में 223, 2024 में 234, 2023 में 219, 2022 में 210, 2021 में 173, 2020 में 265, 2019 में 234 और 2018 में 269 रहा था। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस साल जनवरी से अक्टूबर की अवधि के दौरान दिल्ली का औसत AQI 167 रहा, जबकि 2025 में यह 170, 2024 में 184, 2023 में 172, 2022 में 187, 2021 में 179, 2020 में 156, 2019 में 192 और 2018 में 201 था।
जनवरी से अक्टूबर 2026 के दौरान, राष्ट्रीय राजधानी में 220 दिन ऐसे रहे जब वायु गुणवत्ता ‘अच्छी से मध्यम’ (Good to Moderate) श्रेणी में थी, और इस दौरान दैनिक औसत AQI 200 से नीचे रहा। यह संख्या पिछले वर्षों के मुकाबले अधिक है; 2025 में ऐसे 200 दिन, 2024 में 201, 2023 में 206, 2022 में 160, 2021 में 197, 2020 में 224, 2019 में 175 और 2018 में 157 दिन दर्ज किए गए थे।
वहीं, इस साल जनवरी से अक्टूबर की अवधि के दौरान 84 दिन ऐसे रहे जब वायु गुणवत्ता ‘खराब से बहुत गंभीर+’ (Poor to Severe+) श्रेणी में दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि यह संख्या 2025 और 2024 में दर्ज किए गए ऐसे 104 दिनों, 2023 में 98, 2022 में 144, 2021 में 107, 2020 में 81, 2019 में 129 और 2018 में 147 दिनों की तुलना में कम थी।
प्रदूषण की चिंताओं के बीच दिल्ली-NCR के कार्यालय 50% क्षमता के साथ काम करेंगे
आयोग फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने कहा है कि दिल्ली-NCR में प्रदूषण को कम करने और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को नियंत्रित रखने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी निजी और सरकारी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है। बाकी कर्मचारियों को ‘वर्क फ्रॉम होम’ (WFH) करने की अनुमति दी जाएगी। 30 अक्टूबर का यह आदेश उन औद्योगिक इकाइयों और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालयों पर लागू होगा, जहां इस तरह की व्यवस्था संभव नहीं है।
इसके अलावा, CAQM ने पूरे दिल्ली-NCR में तोड़फोड़ (demolition) और बाहरी निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी है। हालांकि, रेलवे, मेट्रो सेवा, हवाई अड्डे, अंतर-राज्य बस टर्मिनल, अस्पताल, जलापूर्ति और स्वच्छता, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स को इससे छूट दी गई है। CAQM के अनुसार, यह आदेश दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और नोएडा में 5 नवंबर से 20 नवंबर तक लागू रहेगा।




























