शिमला 14 नवंबर, 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Himachal Desk: राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अक्तूबर, 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार 3577 ग्राम पंचायतों में से 3548 ग्राम पंचायतों व 70 शहरी निकायों की मतदाता सूचियां तैयार कर ली गई हैं। शेष 29 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची 1 दिसम्बर, 2025 को तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि तैयार की गई मतदाता सूचियों के अनुसार प्रदेश में कुल 55,19,709 मतदाता पंजीकृत हुए हैं जिनमें से 27,26,548 महिला व 27,93,161 पुरुष मतदाता हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि उक्त मतदाता सूचियां आयोग की वैबसाइट पर उपलब्ध हैं। सूची में अपना नाम आयोग की वैबसाइट https://sechimachal. nic.in तथा वोटर सारथी ऐप के माध्यम से देखा जा सकता है।
Himachal Desk: राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अक्तूबर, 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार 3577 ग्राम पंचायतों में से 3548 ग्राम पंचायतों व 70 शहरी निकायों की मतदाता सूचियां तैयार कर ली गई हैं। शेष 29 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची 1 दिसम्बर, 2025 को तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि तैयार की गई मतदाता सूचियों के अनुसार प्रदेश में कुल 55,19,709 मतदाता पंजीकृत हुए हैं जिनमें से 27,26,548 महिला व 27,93,161 पुरुष मतदाता हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि उक्त मतदाता सूचियां आयोग की वैबसाइट पर उपलब्ध हैं। सूची में अपना नाम आयोग की वैबसाइट https://sechimachal.
निर्वाचन आयोग द्वारा नाम दर्ज करने के लिए 1 अक्तूबर, 2025 तिथि निर्धारित की गई थी। जो व्यक्ति 1 अक्तूबर, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने में पात्र हैं। यदि अन्तिम मतदाता सूची में किसी पात्र व्यक्ति का नाम सम्मिलित नहीं है तो वह अपना नाम सम्मिलित करवाने के लिए सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी एवम् उपायुक्त के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर दोहरी प्रति में दो रुपये का शुल्क अदा कर निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने तक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम नगर पंचायत/नगर परिषद्/नगर निगम की मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है तो वह मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवाने के लिए सम्बन्धित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी-एवं-उप-मण्डलाधिकारी के कार्यालय में निर्वाचन का कार्यक्रम जारी होने तक निर्धारित प्रारूप पर दोहरी प्रति में 50 रुपये का शुल्क अदा कर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम नगर पंचायत/नगर परिषद्/नगर निगम की मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है तो वह मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवाने के लिए सम्बन्धित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी-एवं-उप-मण्डलाधिकारी के कार्यालय में निर्वाचन का कार्यक्रम जारी होने तक निर्धारित प्रारूप पर दोहरी प्रति में 50 रुपये का शुल्क अदा कर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।












