दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े उपायों का किया ऐलान: निर्माण कार्यो पर रोक, बढ़ेंगे पार्किंग चार्ज, दफ्तरों के समय में भी बदलाव

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सरकार राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली में सर्दियों के महीनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए कई तरह की पाबंदियां और प्रशासनिक बदलाव लागू करने की तैयारी कर रही है।

इन उपायों में धूल उड़ाने वाले तोड़-फोड़ के कामों और बाहर होने वाले सिविल निर्माण कार्यों पर रोक, निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर कुछ समय के लिए पूरी तरह रोक, पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी और ऑफिस के समय में बदलाव शामिल हैं।

दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि इन उपायों को नवंबर 2026 और फरवरी 2027 के बीच अलग-अलग समय पर लागू किया जाएगा, और कड़े प्रतिबंध सर्दियों के सबसे ज़्यादा ठंड वाले समय में लागू होंगे।

धूल उड़ाने वाली तोड़-फोड़ और निर्माण गतिविधियों पर रोक

दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर, 2026 से 31 जनवरी, 2027 तक धूल उड़ाने वाली तोड़-फोड़ की गतिविधियों और बाहर होने वाले सिविल निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इन पाबंदियों का मकसद उन गतिविधियों को सीमित करना है जिनसे सर्दियों के महीनों में धूल उड़ सकती है, क्योंकि इस दौरान दिल्ली की हवा की गुणवत्ता एक बड़ी चिंता का विषय बन जाती है।

सरकार ने 10 दिसंबर, 2026 से 20 जनवरी, 2027 तक निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने की भी घोषणा की है। यह सख्त पाबंदी उस समय लागू रहेगी जब सरकार को लगता है कि प्रदूषण-नियंत्रण उपायों के बीच निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियों को जारी रखना बहुत मुश्किल होगा।

पार्किंग चार्ज दोगुने होंगे

निजी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के मकसद से एक और कदम उठाते हुए, दिल्ली सरकार ने अधिकृत पार्किंग जगहों पर मौजूदा पार्किंग चार्ज को दोगुना करने का फ़ैसला किया है। बदले हुए पार्किंग चार्ज 1 नवंबर, 2026 से 28 फरवरी, 2027 तक लागू रहेंगे।

हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के मालिकाना हक और मैनेजमेंट वाली पार्किंग जगहों को इस फ़ैसले से बाहर रखा जाएगा। इस कदम का मकसद सर्दियों के दौरान लोगों को निजी गाड़ियों का इस्तेमाल करने से रोकना और ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

सरकारी दफ़्तरों में बदले समय के अनुसार काम होगा

दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दफ़्तर के समय में बदलाव की घोषणा की है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ दिल्ली (MCD) के तहत आने वाले दफ़्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। दिल्ली सरकार (GNCTD) के तहत आने वाले दफ़्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे। सरकार ने कहा है कि समय में यह बदलाव सर्दियों के मौसम के लिए उठाए जा रहे कदमों का हिस्सा है।

सरकारी और स्वायत्त कार्यालयों में 50 प्रतिशत ‘वर्क फ्रॉम होम’

सरकार ने सरकारी और स्वायत्त कार्यालयों को 50 प्रतिशत ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घर से काम करने) की व्यवस्था लागू करने का निर्देश भी दिया है। इस व्यवस्था के तहत, 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे, जबकि बाकी 50 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय से काम करेंगे। यह नियम 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा।

निर्माण और तोड़-फोड़ पर रोक, पार्किंग की ज़्यादा फीस, ऑफिस के बदले हुए समय और वर्क-फ़्रॉम-होम की व्यवस्था – ये सभी दिल्ली सरकार के उन उपायों का हिस्सा हैं जिनसे सर्दियों के महीनों में प्रदूषण को कंट्रोल किया जाएगा।

ये उपाय अलग-अलग चरणों में लागू किए जाएंगे; कुछ पाबंदियां 1 नवंबर से शुरू होंगी और निर्माण व तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक 10 दिसंबर से लागू होगी।